जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 पेटी अवैध शराब जप्त की है। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
यह कार्रवाई 6 जून 2026 को इंदौर संभाग की आबकारी उपायुक्त इंदरसिंह जामोद एवं कलेक्टर नीतू माथुर के आदेशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी आर एस राय के निर्देश पर की गई।
सूचना के आधार पर वृत्त कट्ठीवाड़ा के ग्राम अंधारकांच में दबिश दी गई, जहां नाले के किनारे अवैध रूप से छिपाकर रखी गई शराब बरामद हुई। विभागीय टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उक्त शराब को गुजरात भेजने की तैयारी की जा रही थी।
जांच में कुल 51 पेटी शराब जब्त की गई, जिसमें गोवा व्हिस्की और माउंट 6000 बीयर शामिल है। कुल मात्रा 474 बल्क लीटर आंकी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख 26 हजार 940 रुपये बताई गई है।
कार्रवाई के दौरान किसी अन्य प्रकार का मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
यह पूरी कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी जी.एस. रावत के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें आबकारी उपनिरीक्षक गंभीरसिंह वास्कले एवं उपनिरीक्षक जयश्री त्रिपाठी का सहयोग रहा। टीम में प्रधान आरक्षक और अन्य स्टाफ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।